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04 June 2025

कैबिनेट फैसले:पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% कोटा

लखनऊ, । योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है।



वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सार्थक अवसर देना है। आरक्षण सभी श्रेणियों (सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी) पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी से संबंधित है तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा। उन्होंने कहा कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर उन्हें ही माना जाएगा जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। इन अग्निवीरों को यूपी का मूल निवासी होने की शर्त रहेगी। इस योजना के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। जल्दी यूपी पुलिस में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती निकलने वाली है। इन नई भर्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

क्या है अग्निवीर योजना


अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीर 2026 में सेवामुक्त होंगे। इसके बाद वे सीधे यूपी पुलिस की चार श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। केंद्र व कई राज्य सिर्फ 10% कोटा दे रहे, वहीं यूपी ने 20% कोटा देकर उदाहरण पेश किया है।


‘अग्निवीर’ के तहत भारतीय सेना, वायु सेना व नौसेना में युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। सेवा पूरी होने पर प्रदर्शन के आधार पर 25% को स्थायी सेवा में रखा जाता है। 75 % को अन्य सेवाओं में अवसर तलाशने का रास्ता मिलता है।


अग्निवीरों के ससम्मान समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण व आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। -योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री


सब इंस्पेक्टर पर भर्ती के लिए उम्र में तीन साल की छूट


लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली के तहत 4543 सब इंस्पेक्टर व इसके समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। इसके लिए विशेष सचिव राकेश कुमार मालपाणी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। 

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