प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आठ साल बाद विशेष बीएड के आधार पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में आयुसीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर एडवोकेट संजय यादव व राजेश यादव का कहना था कि आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है इसलिए इस दौरान भर्ती से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयुसीमा में छूट दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचियों को प्रत्यावेदन देने और प्राधिकारी को उस पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

