योजना से इन्हें लाभ
● दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को
● एक किलोवॉट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को
● बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण राशि के मामलों में
● तकनीकी या मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे मामलों में
लखनऊ, विशेष संवाददाता। बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की घोषणा की है। यह एक दिसंबर से शुरू होकर तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
इस बार पहली बार न केवल बकाया लगने वाला ब्याज यानी सरचार्ज माफ होगा बल्कि मूलधन में भी छूट मिलेगी। इसे 'बिजली बिल राहत योजना-2025' बताते हुए एके शर्मा ने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका पहला चरण एक दिसंबर से, दूसरा चरण एक जनवरी और तीसरा एक फरवरी से चलेगा।
ब्याज में 100%, मूलधन में 25% की मिलेगी छूट: ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ता बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। मूलधन में यह छूट हर चरण में अलग-अलग होगी। पहले चरण में 25%, दूसरे चरण में 20 और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत। जो उपभोक्ता पहले भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे योजना का पहले ही चरण में ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।

