प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 20 जनवरी 2023 के शासनादेश के अनुसार-
"शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान) किये जा सकेगें परन्तु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑन-लाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा।"
*शिक्षक हित मे म्यूच्यूअल ट्रांसफर के आवेदन के लिए उपरोक्त आदेश के अनुसार वेबसाइट हमेशा ओपन रहनी चाहिए। लेकिन वेबसाइट अभी भी बंद है। यदि वर्ष में दो बार यह प्रक्रिया पूर्ण करनी है तो शीतकालीन अवकाश में कार्यमुक्ति के लिए आवेदन हेतु पोर्टल अभी से खोला जाना चाहिए।*

