अधिसूचना (संशोधन)
दिनाँक 18/11/2025
'भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ०प्र० आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-913/रा०नि०आ०-3/ पं०नि०/26-25/2025, दिनाँक 07.10.2025 को संशोधन करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा :-


