केंद्र सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग एप के उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव लाते हुए वाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अरात्ताई और जोश जैसी सेवाओं के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने निर्देश दिया है कि अब ये एप तभी काम करेंगे जब यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड मौजूद हो। यह आदेश दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जारी किया गया है, जिसके जरिये पहली बार एप-आधारित दूरसंचार सेवाओं को टेलीकाम जैसी सख्त नियामकीय व्यवस्था में शामिल किया गया है।
नए नियमों के अनुसार, इन एप, जिन्हें अब टेलिकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर इंटिटीज (टीआइयूई) कहा जा रहा है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता का सिम कार्ड लगातार 90 दिनों तक एप से जुड़ा रहे। पहले इन एप में केवल एक बार मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद सिम बदलने या निष्क्रिय होने पर भी एप चलता रहता था।

