शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में मापदण्ड शिक्षक-छात्र अनुपात
प्राथमिक स्तर पर:
60 बच्चों तक दो शिक्षक।
61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक।
91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक।
121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक।
150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक।
200 से अधिक होने पर 1:40 के मान से (प्रधानाध्यापक को छोड़कर)।
माध्यमिक स्तर पर:
कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा अर्थात् 03 शिक्षक अनिवार्यतः:
1 शिक्षक अंग्रेज़ी
1 शिक्षक गणित
1 शिक्षक सामाजिक विज्ञान
105 से 140 तक 1 शिक्षक संस्कृत
140 से 175 तक 1 शिक्षक विज्ञान
176 से 210 तक एक शिक्षक हिन्दी
इसके बाद प्रत्येक 35 बच्चों पर इसी क्रम में 1 शिक्षक
100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक।

