विद्यालयों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के प्रभार के सन्दर्भ में।
महोदय,
आप अवगत हैं कि आज दिनांक 31.12.2025 को ए०सी०एस० की समीक्षा बैठक में उपरोक्त बिन्दु पर प्रगति आख्या के विषय मे समीक्षा की जायेगी। इस सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों 150 छात्रों से अधिक छात्रसंख्या है वहाँ पर स्थायी हेडमास्टर पदोन्नत / तैनाती किया जाना है तथा शेष प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ 150 छात्रों से कम छात्र संख्या है वहाँ पर वरिष्ठतम अध्यापक को प्रभार देना है।
इसी प्रकार जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या है और यदि वहाँ पर स्थायी प्रधानाध्यापक तैनात नहीं हैं तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति / तैनाती की जानी है।
उपर्युक्त दोनो कार्य के लिए जनपद की 2 वरिष्ठता सूची बनायी जानी है:-
क) जूनियर के सहायक अध्यापकों की तथा प्राथमिक विद्यालयों पर पदांकित प्रधानाध्यापकों की एक सम्मिलित
जनपदीय वरिष्ठता सूची।
ख) प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की जनपदीय वरिष्ठता सूची।
उपरोक्त सूची तैयार होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टर पद पर जहाँ 150 से अधिक छात्र संख्या हो परन्तु हेड मास्टर स्थायी तौर पर पदांकित न हों वहाँ पर प्रमोशन द्वारा प्रधानाध्यापक तैनात करना है तथा जिन जूनियर विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या हो परन्तु वहाँ पर समायोजन द्वारा प्रधानाध्यापक स्थायी तौर पर तैनात न हों, ऐसे जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति / तैनाती की जानी है।
उपरोक्त कार्य 15 जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना है।
जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम छात्र अध्ययनरत हैं तथा जिन जूनियर हाईस्कूलों में 100 से कम छात्र अध्ययनरत हैं वहाँ पर न तो प्रधानाध्यापक तैनात होंगे और न ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जायेगा, ऐसे विद्यालयों में केवल उस विद्यालय में तैनात वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक पद का 'प्रभार' दिया जाना है। यदि सम्बन्धित वरिष्ठतम अध्यापक इंचार्ज न बनने हेतु का लिखित अनुरोध करते हैं तो उनसे कनिष्ठ अध्यापक को ऐसे विद्यालयों में इंचार्ज पद का प्रभार दिया जायेगा।
उपरोक्त कार्यवाही हेतु आज ही/तत्काल एक पत्रादेश आपके स्तर से सभी खण्ड शिक्षाअधिकारियों को निर्गत किया जाना है जिसका आलेख (नमूना) पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से निर्गत है कि कृपया अपने हस्ताक्षर से अपने जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को 1 घण्टे के अन्दर पत्रादेशित करना सुनिश्चित करें।


