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02 March 2026

अंतिम वेतन के आधार पर तय हो पेंशन: हाईकोर्ट

 

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन उसके अंतिम वेतन के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए। यह फैसला अयोध्या के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल शिव बहादुर सिंह की याचिका पर सुनाया गया।

याची 29 फरवरी 2024 को हेड कांस्टेबल (फायर गन मैन) पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका अंतिम वेतन 60,400 रुपये था, लेकिन पेंशन तय करते समय इसे घटाकर 53,600 रुपये मान लिया गया था। अदालत ने कहा कि पेंशन निर्धारण में अंतिम वेतन को ही आधार बनाया जाए।

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