*शिक्षक समायोजन आदेश :*
अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मा० हाई कोर्ट के आदेश (22.04.2026) के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
▪️इस आदेश का मुख्य उद्देश्य है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
▪️इसके लिए UDISE डेटा का भौतिक सत्यापन 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।
▪️ 06 मई 2026 तक सत्यापित डेटा जिला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
▪️जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाकर समायोजन/स्थानांतरण किया जाएगा।
▪️ केवल सत्यापित डेटा के आधार पर ही कार्रवाई होगी।
जिन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रस्तावित है, वे 13 मई 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
06 मई 2026 – डेटा अपलोड
13 मई 2026 – आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
▪️अब हर विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे इसके लिए सरप्लस/समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
*समायोजन वरिष्ठ शिक्षक का होगा या कनिष्ठ शिक्षक का होगा, यह जनपदीय शिक्षा समिति तय करेगी*
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