माध्यमिक विद्यालयों में अर्हता संशोधन के कारण सहायक अध्यापकों के प्रवक्ता पद पर आ रही अड़चन दूर हो गई है। यूपी बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती के लिए नौ सितंबर 2025 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) मानकों के अनुसार संशोधित कर दिया था। इसके चलते हाईस्कूल के सहायक अध्यापक से इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी।
शासन ने नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को 18 जून को मंजूरी दे दी है। संशोधित नियमों के अनुसार नौ सितंबर 2025 के शासनादेश से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक, पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह अर्ह माने जाएंगे। पूर्व में सहायक अध्यापकों की पुरानी अर्हताओं के तहत की गयी थी। अतः उनकी पदोन्नति की व्यवस्था बनाने के लिए वर्तमान प्रावधान जोड़ा गया है। इस संशोधन से उन तमाम शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो नियमों के बदलाव के कारण असमंजस या समस्या का सामना कर रहे थे।
पुराने नियमों से पदोन्नति का रास्ता साफ

