10 October 2026

विद्यालयों की मान्यता पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी


प्रतापगढ़। डीआईओएस ओमकार राणा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से अब स्कूल संचालकों को मान्यता प्राप्त करने के लिए 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। हर साल तीन से चार विद्यालयों को हाईस्कूल व इंटर की मान्यता दी जाती है।


उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीन मान्यता और संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं से निर्धारित शुल्क के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी जमा कराया जा रहा है। परिषद की ओर से जीएसटी भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाएगी।


भविष्य में किए जाने वाले नए आवेदनों पर भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। बिना जीएसटी भुगतान के आवेदनों को परिषद कार्यालय में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जीएसटी भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद व चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।