यूपी में विधान परिषद की खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर 23 अक्तूबर को मतदान होगा। जिसमें ऐसे मतदाता जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, वह उसे दिखाकर वोट दे सकेंगे। वहीं जिनके पास यह नहीं है, वह आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस सहित 10 तरह के पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर अपना वोट डाल सकेंगे।
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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी किए गए हैं। मतदाता को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिसमें संबंधित शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो उसके द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री व डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी दिखाकर भी वोट दिया जा सकेगा।

