15 October 2026

केंद्र सरकार ने दिया पेंशन,बोनस का तोहफा: कई योजनाओं के नाम में बदलाव किया गया

नई दिल्ली, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो अहम फैसलों को मंजूरी दी। इसके तहत रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। वहीं, दिव्यांगता पेंशन के लिए मानदंड को 80 से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर जन्म से लागू कर दिया गया है।


ये भी पढ़ें - Supportive Supervision निम्नलिखित कार्यों के फोटो अपलोड किए जा रहें हैं।

ये भी पढ़ें - इंचार्ज प्रधानाध्यापक वेतन प्रकरण से संबंधित नवीनतम आदेश✅

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेल कर्मचारी को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। देश के 11,40,770 रेल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुर्गा-पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले हर साल इस बोनस की घोषणा की जाती है।


कई योजनाओं के नाम में बदलाव किया गया


राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया गया है। नए नियम तीन महीनों में लागू किए जाएंगे।