15 October 2026

दारू-गांजा पीने पर जुर्माना, बच्चों को तंबाकू बेचा तो होगा केस

 

दारू-गांजा पीने पर जुर्माना, बच्चों को तंबाकू बेचा तो होगा केस

चाईबासा (जमशेदपुर),  । पश्चिमी सिंहभूम जिले के बाना बिज गांव को नशामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए ग्रामसभा ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब गांव में नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई और बाहरी व्यापारियों के आने पर रोक रहेगी। साथ ही, 22 साल से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू बेचने और शाम 7 बजे के बाद बच्चों के बिना किसी वजह घर से निकलने पर जुर्माना लगाया जाएगा।


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बुधवार को खूंटपानी प्रखंड की शारदा पंचायत के बाना बिज गांव में ग्रामीण मुंडा सोनिया हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त सभी फैसले लिये गए। ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार, अब गांव की सीमा में शराब, महुआ या गांजा का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, किसी दुकान में शराब, महुआ, सिगरेट या गांजा बेचते पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सीधे थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।


22 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने पर जुर्माना : ग्रामसभा ने कम उम्र के बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। दुकानदारों को 22 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू, खैनी और बीड़ी नहीं बेचने देने का फैसला किया है। ऐसे उत्पाद बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जायेगा। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए बाहर से बनकर आने वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बंद कर गांव में ही भोजन तैयार किया जायेगा। बच्चों को गांव में तैयार ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।


समिति का सख्त फैसला


समित की बैठक में गांव के बच्चों को नशे से बचाने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए। बैठक में ग्रामसभा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों में अध्यक्ष सोनिया हेंब्रम, कोषाध्यक्ष विजय सिंह हेंब्रम, सचिव आकाश हेंब्रम, सह सचिव लालचंद हेंब्रम समेत अन्य मौजूद रहे। समिति के इस फैसले की पूरे इलाके में चर्चा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं।


गांव में स्वस्थ वातावरण तैयार करना है उद्देश्य


बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। शाम सात बजे के बाद बच्चों के अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने पर उनके अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को गलत संगति व संभावित अप्रिय घटनाओं से बचाना है। साथ ही गांव में स्वस्थ वातावरण तैयार करना है।


चाईबासा (जमशेदपुर), संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बाना बिज गांव को नशामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए ग्रामसभा ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब गांव में नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई और बाहरी व्यापारियों के आने पर रोक रहेगी। साथ ही, 22 साल से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू बेचने और शाम 7 बजे के बाद बच्चों के बिना किसी वजह घर से निकलने पर जुर्माना लगाया जाएगा।


बुधवार को खूंटपानी प्रखंड की शारदा पंचायत के बाना बिज गांव में ग्रामीण मुंडा सोनिया हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त सभी फैसले लिये गए। ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार, अब गांव की सीमा में शराब, महुआ या गांजा का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, किसी दुकान में शराब, महुआ, सिगरेट या गांजा बेचते पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सीधे थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।


22 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने पर जुर्माना : ग्रामसभा ने कम उम्र के बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। दुकानदारों को 22 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू, खैनी और बीड़ी नहीं बेचने देने का फैसला किया है। ऐसे उत्पाद बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जायेगा। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए बाहर से बनकर आने वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बंद कर गांव में ही भोजन तैयार किया जायेगा। बच्चों को गांव में तैयार ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।