केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम में बदलाव करते हुए निजी संस्थाओं के शिक्षकों को भी जनगणना कर्मी के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक स्थानीय प्राधिकरण, निजी निकायों, सोसायटियों या न्यासों की किसी शैक्षणिक संस्था के शिक्षक को जनगणना में सरकार लगा सकेगी। महारजिस्ट्रार कार्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
