नहीं खुलवा सकते दो PPF खाते, फिर भी खुल गए हैं तो जान लें नया नियम

PPF खाते के लिए बदले नियम, पढ़ें यह जरूरी जानकारी वरना अकाउंट होगा बंद

Public Provident Fund: नहीं खुलवा सकते दो PPF खाते, फिर भी खुल गए हैं तो जान लें नया नियम

2019 के बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय की इजाजत नहीं

🔴 PPF खाते पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी

🔴 PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल

🔴 किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं खाता


PPF Alert: अगर आपने 12 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद दो या दो से अधिक सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते खोले हैं, तो अब इसे बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर की भी कोई संभावना नहीं होगी। 

क्या है नियम?
दरअसल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ नियम 2019 के मुताबिक, एक निवेशक के नाम पर एक से अधिक पीपीएफ खाते नहीं हो सकते हैं। यदि कमाने वाले व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले हैं तो इस नियम के तहत अब उसे बंद कर दिया जाएगा।


सर्कुलर में बताया गया है, "यदि पीपीएफ खातों में से किसी ने 12.12.2019 को या उसके बाद खोला है तो ऐसे खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। भुगतान और ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए।"





उदाहरण से समझें
मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने जनवरी 2015 में एक पीपीएफ खाता और जनवरी 2020 में दूसरा पीपीएफ खाता खोला है, तो ऐसे में इन खातों का मर्जर नहीं किया जा सकता है। जनवरी 2020 में खोले गए खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। एक अन्य मामले में, यदि एक खाता 2015 में और दूसरा 2018 में एक ही व्यक्ति द्वारा खोला जाता है, तो इन खातों को समामेलन के लिए अनुरोध करके विलय किया जा सकता है।



​नियम दो PPF अकाउंट रखने की अनुमति नहीं देते। नियमों के मुताबिक, दूसरे PPF अकाउंट (Public Provident Fund Account) को इरेगुलर अकाउंट (Irregular Account) माना जाता है और इस में जमा पर कोई ब्याज (Interest) नहीं मिलता है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों के दो पीपीएफ खाते भी हो जाते हैं।

 


नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लेकर नियम है कि व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट (Public Provident Fund) खुलवा सकता है। फिर चाहे वह इसे डाकघर (Post Office) में खुलवाए या बैंक में। लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों के दो पीपीएफ खाते भी हो जाते हैं। चूंकि नियम दो PPF अकाउंट रखने की अनुमति नहीं देते, इसलिए अगर किसी के दो PPF अकाउंट खुल गए हैं तो दोनों PPF अकाउंट को मर्ज कराने का अनुरोध करना होता है।


अब डाक विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि यदि आपने 12 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद दो या दो से अधिक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते खोले हैं, तो इसे बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर की कोई संभावना नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (बजट डिवीजन) ने पीपीएफ नियम 2019 के तहत गठित पीपीएफ खातों के विलय के विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजने का निर्देश दिया।


डाक विभाग के ताजा सर्कुलर के मुताबिक, 'यदि 12/12/2019 को या उसके बाद खोले गए पीपीएफ खातों में से किसी एक को या सभी पीपीएफ खातों को विलय या अमलागेट करने का प्रस्ताव है तो ऐसे खाते (खातों) को बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद किया जाना चाहिए और ऐसे पीपीएफ खातों के विलय के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए।'


इस उदाहरण से समझें
नए सर्कुलर को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने जनवरी 2015 में एक पीपीएफ खाता और जनवरी 2020 में दूसरा पीपीएफ खाता खोला है, तो ऐसे में इन खातों का विलय नहीं किया जा सकता है और जनवरी 2020 में खोले गए खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर एक खाता 2015 में और दूसरा 2018 में एक ही व्यक्ति द्वारा खोला गया है, तो इन खातों के अमलागेशन का अनुरोध कर विलय किया जा सकता है।

दूसरे पीपीएफ अकाउंट को मर्ज कराने के लिए कैसे डालें ऐप्लीकेशन

 
नियमों के मुताबिक, दूसरे पीपीएफ अकाउंट को इरेगुलर अकाउंट माना जाता है और इस में जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसके अलावा दो PPF अकाउंट होने पर पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरे पीपीएफ खाते को मर्ज कराने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को सूचित करना होता है। इसके लिए अंडर सेक्रेटरी- NS ब्रांच MOF (DEA), नई दिल्ली-1 को लिखित अर्जी देनी होती है और एप्लीकेशन में दोनों PPF खातों की सारी डिटेल्स देनी होती हैं। एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस के जरिए जाती है।


वित्त मंत्रालय ने विलय अनुरोध नहीं भेजने को कहा, पोस्ट विभाग का सर्कुलर जारी

2019 के बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय की इजाजत नहीं

कर बचत योजना लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) में निवेश करने वालों को वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने स्पष्ट किया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति की ओर से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ खातों का विलय नहीं हो सकेगा।

विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) जारी कर कहा है कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाले संस्थान इस तिथि के बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय के अनुरोध नहीं भेजें। इसके पीछे विभाग ने पीपीएफ के 2019 के नियमों का हवाला दिया है।

आर्थिक मामलों के विभाग के मेमोरेंडम के बाद पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति द्वारा खोले गए दो या दो से अधिक पीपीएफ खातों में से एक को छोड़कर अन्य को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ब्याज भी नहीं मिलेगा।

खाते में जमा होगा बचत योजनाओं का ब्याज
पोस्ट विभाग ने मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या टाइम डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज को लेकर नियमों में बदलाव किया है। पोस्ट विभाग के ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि इन खातों पर मिलने वाला ब्याज एक अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में जमा किया जाएगा। यदि किसी निवेशक ने अभी तक अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का बचत खाता लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करा लें। ऐसा नहीं होता है तो एक अप्रैल के बाद ब्याज विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा।

उदाहरण से समझें असर

किसी व्यक्ति ने एक पीपीएफ खाता जनवरी 2015 में और दूसरा जनवरी 2020 में खोला है। ऐसी स्थिति में जनवरी में खोले गए खाते को बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक खाता 2015 और दूसरा 2018 में खोला है तो दोनों खातों का विलय कर दिया जाएगा।