पेंशन आदि निर्धारण में नियमित कर्मी की दैनिक सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमित कर्मचारी के सेवानिवृत्ति परिलाभों के निर्धारण में उसकी दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने नगर निगम अलीगढ़ में कार्यरत रहे कर्मचारी मलखान सिंह को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई 27 वर्ष की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन व अन्य

सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। कोर्ट ने याची के पूर्व की सेवाओं को सेवानिवृति लाभ में जोड़ने का आदेश दिया है।