समस्त बेसिक शिक्षकों से 60/62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति विकल्प प्राप्त कर नियमानुसार मंडलीय संयुक्त निदेशक, पेंशन को प्रेषित किए जाने के संबंध में


सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु विकल्प पत्र स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में