एलटी ग्रेड शिक्षकों की 289 याचिकाएं निस्तारित, सुप्रीम कोर्ट की नजीर व राज्य सरकार के अनुपालन पर फैसला


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूलों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की 289 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। यह याचिकाएं सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर 2003 से दायर की गई थीं। कोर्ट कहा कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा संजय सिंह के केस में दिए गए फैसले व राज्य की तरफ से किए गए अनुपालन को ध्यान में रखते हुए इन्हें निस्तारित किया गया है।

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने सुशील कुमार दुबे समेत 289 एल टी ग्रेड शिक्षकों की अलग- अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इनमें याचियों ने नियमित वेतन भुगतान करने, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर देने समेत स्कूलों में उनके कार्यरत रहने के दौरान राज्य की तरफ से दखल न देने आदि के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने समान मुद्दे उठाने की वजह से एक साथ सुनवाई करते हुए निस्तारित कर दिया।


गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य नामक मामले में 20 अगस्त 2020 को आयोग को निर्देश दिए थे। इसमें सिर्फ एक परीक्षा व साक्षात्कार लेने समेत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या प्रवक्ता के रूप में कार्य कर चुके शिक्षकों को वरीयता देने के निर्देश थे। यह भी कहा था कि आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसको लेकर आगे किसी मुकदमेबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।