शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक समेत अन्य संविदा कर्मचारी निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे


शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक समेत अन्य संविदा कर्मचारी निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे


निकाय चुनाव Election की तैयारियां तेज हो गईं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियों की नियमित समीक्षा की जा रही है और गाइड लाइन guidelines जारी की जा रही है। शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक समेत अन्य संविदा कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।वहीं, एक मतदाता समान पद के दो उम्मीदवारों के प्रस्तावक नहीं हो सकेंगे।


निर्वाचन में विभिन्न पदों की उम्मीदवारी के लिए प्रत्याशियों के प्रस्तावक के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। दावेदारों द्वारा नामांकन के लिए प्रस्तावक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ चुनाव आयोग Election commission भी निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था कर रहा है। पति-पत्नी और अलग-अलग पदों के उम्मीदवार एक-दूसरे के प्रस्तावक बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद के उम्मीदवारों का प्रस्तावक मान्य होगा।