शिक्षिका को अपशब्द कहने का आरोप, बीएसए कोर्ट में तलब


सिद्धार्थनगर : विद्यालय की समस्या लेकर गई मिलने गई महिला शिक्षक को अपशब्द और अपमानित करने का बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रथम दृष्टया आरोपित मानते हुए किया है। यह आदेश कोर्ट में तलब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारती की कोर्ट ने मंगलवार को जारी किया है।

विकास खंड बांसी के प्राथमिक विद्यालय तेजगढ़ में तैनात महिला शिक्षक सुषमा पत्नी अजय कुमार ने कोर्ट में परिवाद में कहा कि महिला शिक्षक निकेता शंखधर पत्नी डीपी सिंह पता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मरवटिया माफी विकास खंड उसका बाजार के बुलाने पर दो मई 2022 को शाम पांच बजे बीएसए कार्यालय पर गईं थीं। बीएसए से अनुमति लेकर उनके कक्ष में शिक्षक आदित्य शुक्ला पुत्र रामलखन निवासी इटवा और अभय सिंह पुत्र उमाशंकर निवासी करौती थाना चिल्हिया के साथ गईं। बिना कुछ बोले ही बीएसए आपा खो बैठे और महिला है। को अपमानित करने वाले शब्दों का उच्चारण करते हुए बर्खास्त करने और मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने की बात कहते हुए कमरे से निकल जाने को कहा। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

कोर्ट ने साक्ष्य अवलोकन और गवाह निकेता शंखधर व अभय कुमार सिंह की गवाही के पश्चात बीएसए को प्रथम दृष्टया आरोपित मानते हुए न्यायालय में तलब किया

इस संदर्भ में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय से मोबाइल पर बात किया गया तो उन्होंने बताया की इसकी जानकारी नहीं है.