घर - कृषि संपत्ति की 5000 के स्टांप पर गिफ्ट रजिस्ट्री


आवासीय और कृषि संपत्तियां ही 5000 के स्टांप शुल्क पर गिफ्ट रजिस्ट्री हो सकेंगी। अन्य प्रकार प्रकार जैसे औद्योगिक, व्यवसायिक और संस्थागत की संपत्तियों की गिफ्ट रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगी। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में पारिवारिक सदस्यों के बारे में स्थिति साफ की गई है। इसके मुताबिक पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पत्नी,पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, सगा भाई, सगे भाई के मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र, पुत्री के बेटा व बेटी के बीच ही संपत्तियों की रजिस्ट्रियां की जा सकेंगी।


अधिसूचना के मुताबिक एक संपत्ति पर पांच साल में एक बार ही इस नीति का लाभ लिया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि वास्तविक व्यक्ति से वास्तविक व्यक्ति को दी गई संपत्तियां गिफ्ट के दायरे में आएंगी। फर्म, कंपनी, ट्रस्ट व संस्थाओं को दानकर्ता या दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।