निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा- एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में अध्ययनरत् छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।