नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए एक से छह तक सभी तरह का फॉर्म जारी कर दिया है। करदाता इनके जरिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया, सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी कारोबार या पेशे से आय नहीं है, वे फॉर्म-2 भर सकते हैं। कारोबार या पेशे से आय वाले फॉर्म-3 भर सकते हैं। आईटीआर-4 (सुगम फॉर्म) निजी व हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के लिए है। भागीदार व एलएलपी फर्म फॉर्म-5 भर सकते हैं, जबकि बाकी फॉर्म-6 भर सकते हैं।
03 February 2024
वर्ष 2024-25 के लिए सभी तरह के आईटीआर फॉर्म जारी
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए एक से छह तक सभी तरह का फॉर्म जारी कर दिया है। करदाता इनके जरिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया, सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी कारोबार या पेशे से आय नहीं है, वे फॉर्म-2 भर सकते हैं। कारोबार या पेशे से आय वाले फॉर्म-3 भर सकते हैं। आईटीआर-4 (सुगम फॉर्म) निजी व हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के लिए है। भागीदार व एलएलपी फर्म फॉर्म-5 भर सकते हैं, जबकि बाकी फॉर्म-6 भर सकते हैं।

