सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव (त्वरित टिप्णी)


*सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव*(त्वरित टिप्णी)
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👉 *उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय( अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली - 2024 का प्रारूप जारी ।*

प्रमुखे बातें :

1- धारा 2(क)- नियुक्ति प्राधिकारी में बड़ा बदलाव अब अपर शिक्षा निदेशक( माध्यमिक), प्रयागराज अथवा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया ।

2- धारा 8 - अध्यापक या प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी ।
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गयी है । ( नियमानुसार आरक्षित श्रेणी को छूट )

3- धारा 13 - नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ।
धारा 14 (5)- प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक, सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा ( सामान्य ज्ञान एवं सम्बंधित विषय ) के माध्यम से होगा ।
धारा 14(7) - प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पद पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा । सभी रिक्त पदों का विज्ञापन एक साथ आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर होगा । साक्षात्कार के 10% अंक एवं लिखित परीक्षा के 90% अंक के योग से मेरिट सूची तैयार होगी ।

4- धारा 15(2) - *पदोन्नति* अब पदोन्नति किन विषयों में होगी इसको निश्चित कर दिया गया है जैसे हिन्दी विषय के अध्यापक की पदोन्नति केवल हिन्दी प्रवक्ता के पद पर ही हो सकेगी । इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए भी पद निर्धारित ।
धारा 15(2) - पदोन्नति की प्रक्रिया चयन बोर्ड की धारा - 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी ।

धारा 16 - यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी जिससे अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूची में इस रीति से रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशतता बनी रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

5- धारा 17 (1) *नियुक्ति* - उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 14,15 या 16 के अधीन तैयार