DM पुलिस को FIR का आदेश नहीं दे सकते: HC


लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि डीएम पुलिस को किसी मामले में एफआईआर करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने इस बारे में नमन सिंह केस में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया।




 यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने एक दरोगा पवन कुमार कनौजिया की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याची ने डीएम बलरामपुर की ओर से 30 अप्रैल को उसके खिलाफ पारित आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश से डीएम ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी लिखने का आदेश कर दिया था। हाई कोर्ट ने डीएम के आदेश को स्टे कर दिया।