नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन रोड पर 454 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां अब कोई पेड़ नहीं काटने और
किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि न होने देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत शुक्रवार को यूपी में ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) के आसपास पेड़ों की कटाई से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि 18-19 सितंबर की रात 454 पेड़ अवैध रूप से काटे गए। रिपोर्ट में नामित व्यक्ति प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी हैं। कोर्ट ने कहा, अधिकारी 16 दिसंबर तक जवाब दें कि उन पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। ब्यूरो
...तो शाम के बाद न काटें पेड़
पीठ ने कहा, जब भी इस अदालत से पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है तो ऐसी गतिविधियां शाम छह बजे से सुबह आठ बजे
के बीच नहीं की जानी चाहिए।