UpdateMarts•Com
Follow Channel

19 March 2025

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को एक माह की और मोहलत, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगा हलफनामा

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय लेने के लिए सरकार को एक माह का और समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अगली तिथि एक मई को आदेश के अनुपालन में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


ये भी पढ़ें - ईद से पहले वेतन और पेंशन की मांग

ये भी पढ़ें - यह कर्मचारी छुट्टी के एवज में पाएंगे एक माह का मानदेय

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि एक मई निर्धारित की है। याचियों की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लेने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें - 28 मार्च 2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के कारण वार्षिक परीक्षा में की तिथियों में संशोधन के संबंध में ज्ञापन

ये भी पढ़ें - पीएफएमएस पर यह मैसेज शो होने लगा है। अपने ट्रांजैक्शन जल्दी से कंप्लीट करिए।

सोमवार को अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय में वृद्धि के लिए संबंधित विभागों के बीच परामर्श अभी जारी है। कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन के लिए दो माह का और समय देने की प्रार्थना की। इस पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि एक मई निर्धारित की है।

Guruji Portal: Hindi Notes| Free Exam Notes |GS Notes| Quiz| Books and lots more