नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीआई से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक अप्रैल से नया नियम लागू हो जा रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ऐसे मोबाइल नंबर को यूपीआई सिस्टम से हटाने का फैसला किया है, जो लंबे वक्त से निष्क्रिय हैं या इस्तेमाल में नहीं हैं।
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इस नियम के तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च तक अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल खुफिया मंच पर मौजूद मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर निष्क्रिय होंगे, उनके जरिए यूपीआई काम नहीं करेगा। निगम का कहना है कि बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होने पर ही यूपीआई इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।
ये ग्राहक प्रभावित होंगे
1. जिन उपयोगकर्ताओं ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है और बैंक में अपडेट नहीं कराया है, उनकी यूपीआई सेवा बंद हो सकती है।
2. जिन उपयोगकर्ताओं को बंद हुए मोबाइल नंबर अलॉट हो गए हैं, वे भी यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।