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07 June 2025

बिना काम शिक्षिका का वेतन स्वीकृत करने में दो बीएसए समेत 7 पर केस दर्ज करने के आदेश


 

सीजेएम कोर्ट ने अमरोहा पुलिस से केस संबंधित प्रगति रिपोर्ट तलब की




अमरोहा। बिना गर्भपात के शिक्षिका का 42 दिन का वेतन स्वीकृत करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन और मौजूदा बीएसए समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। साथ ही मामले में नगर कोतवाली पुलिस से सात दिन में कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट भी कोर्ट में तलब की है।

अमरोहा के मोहल्ला कोट निवासी अधिवक्ता मनु शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ला कोट निवासी शिक्षिका की जोया ब्लॉक के गांव पपसरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनाती है।





आरोप है कि साल 2016 में शिक्षिका ने चार जुलाई से 14 अगस्त तक बिना कार्य किए गर्भपात के नाम पर 42 दिन तक वेतन लिया था। इसका खुलासा तत्कालीन बीईओ जोया से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से हुआ था।






मामले में चिकित्सा संबंधी पर्चे




और अन्य जांच रिपोर्ट भी विभागीय रिकॉर्ड में दाखिल नहीं की गई थी। बावजूद इसके तत्कालीन बीएसए और विभाग के अन्य कर्मियों ने शिक्षिका के 42 दिन के वेतन को स्वीकृति दे दी थी। शिकायत के बावजूद विभागीय अफसरों ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने मामले में तत्कालीन और मौजूदा बीएसए के अलावा शिक्षिका और चार अन्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अमरोहा पुलिस को दिए है। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। मिलते ही एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी।





बीएसए समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है। जैसे ही आदेश मिलेंगे मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। – अमित कुमार आनंद, एसपी


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