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01 June 2025

चेक बाउंस के मामले में आरोपित शिक्षक को एक वर्ष की कैद

प्रयागराज, । चेक बाउंस के मामले में आरोपित शिक्षक रोशन लाल पाल को एक वर्ष की कैद और 19 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह आदेश चेक बाउंस मामले की विशेष अदालत के जज नरेन्द्र देव मिश्र ने श्यामजी सिंह परिवादी के अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्र एवं आरोपित शिक्षक रोशन लाल पाल के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर दिया।



श्यामजी सिंह निवासी कालिंदीपुरम ने परिवाद में आरोप लगाया था कि रोशन लाल पाल निवासी मेडिकल कॉलेज चौराहा और वह दोनों ही केपी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं। रोशन लाल पाल ने उनसे अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए 18 मई 2018 को 16 लाख रुपये की मांग की और यह वादा किया कि एक वर्ष में वापस कर देंगे। जिस पर श्यामजी सिंह ने रोशन लाल पाल को 16 लाख रुपये अपने खाते से ट्रांसफर किए। काफी समय बीत जाने के बाद बार-बार रकम की मांग की तो आरोपी ने छह चेक दिए। चेक खाते में लगाने पर बाउंस हो गए।

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