* उत्तर प्रदेश में सामान्य तबादले के लिए दिशा-निर्देश और समय सारिणी जारी कर दी गई है। अधिक शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में तबादला होगा। शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर शुक्रवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
*परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि* आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले चिन्हित जिलों में से कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से शिक्षकों की आवश्यकता वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों में वरीयता क्रम में विकल्प दिया जाएगा। शिक्षक-शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर दिख रहे जिलों में से कम से कम एक जिले का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा।
*ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर तबादला किया जाएगा*
उन्होंने कहा कि ऐसे ऑनलाइन आवेदन, जिनमें विकल्प नहीं दिया जाएगा, वह स्वतः निरस्त माना जाएगा। बीएसए द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी के साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जिले में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए शिक्षक के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर तबादला किया जाएगा। तबादला ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा।