04 September 2025

चयनित अभ्यर्थी को अवसर देने का निर्देश

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी के कारण पुलिस भर्ती 2023 में चयनित याची को दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के समक्ष 10 सितंबर को हाजिर होने और बोर्ड को उसके दस्तावेज का सत्यापन करने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश दिया है।



यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मनोज कुमार की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। एडवोकेट निर्भर कुमार भारती का कहना था कि निर्धारित तिथि पर बीमार होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था। किसी की शिकायत पर उसके हाईस्कूल प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जाना था। इसलिए उसने याचिका कर दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक अवसर दिए जाने की मांग की है।