प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों की याचिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह को स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन साल की आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई। यदि 2021 में परीक्षा हुई होती तो याची उसमें बैठने की अर्हता रखते। उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है।