29 September 2025

गलत जन्मतिथि की मार्कशीट बनाने पर कोर्ट ने दिया शिक्षक पर कार्रवाई करने का आदेश


बस्ती। नाबालिग का लाभ देने के लिए गलत जन्मतिथि की मार्कशीट बनाने पर विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय तुरकौलिया बरगाह के प्रधानाध्यापक धर्मराज विश्वकर्मा के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश विजय कटियार की अदालत ने दिया है।

बीएसए को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में एनडीपीएस एक्ट का एक केस विचाराधीन है, जिसमें शोभनापार गांव का शाहिद भी आरोपित है। गवाही हो जाने के बाद उसके तरफ से यह प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 2008 है घटना के दिन उसकी उम्र 16 वर्ष 10 महीने 12 दिन थी। राज्य की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय उपाध्याय ने सबूत प्रस्तुत किया जिसमें शाहिद के भाई जाहिद की जन्म तिथि 1 जुलाई 2008 अंकित है।



अपने बयान में शाहिद ने स्वीकार किया है कि वह और जाहिद जुड़वा भाई हैं अगर दोनों जुड़वा भाई है तो दोनों की जन्म तिथि भी एक ही होगी। न्यायालय ने शाहिद अली की नाबालिक घोषित करने वाली अर्जी खारिज कर दिया और फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत करने व विद्यालय के अभिलेखों में कूटरचना करने के लिए विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय तुरकोलिया बरगाह बनकटी के प्रधानाध्यपक धर्मराज विश्वकर्मा और उनके साथ षड़यंत्र करने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए बीएसए को निर्देशित किया है। मामले में अगली सुनवाई आज होगी।