अवगत कराना है कि शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वर्ष 2024-25 में बोनस आदेश जारी होने की प्रत्याशा में भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है, उक्त भुगतान हेतु बिल तैयार करें प्रेषित किया जा रहा है। जिसका परीक्षणकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि-
1. सूची में उन्ही शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नाम सम्मलित किया जाय जिन्होने दिनांक 31. 03.2025 को 01 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
2. ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपरधिक मुकदमा लम्बित हो, तथा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकादमें में दण्ड दिया गया हो उनके नाम प्रेषित बिल से हटा दिया जाय।
3. 31.03.2024 के पश्चात जिन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में हुआ हैं, यदि उनका नाम सम्मलिति हो तो उनका नाम प्रेषित बिल से हटाया जाय।
4. 01.04.2024 के पश्चात जिन शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरंण इस जनपद में हुआ हैं, उनके सम्बन्ध में जो उपरोक्त बिन्दु 01 व 02 की अर्हता रखते है, उनका नाम प्रेषित बिल में यदि उनका नाम सम्मलिति न हो तो उन्हें सूची में जोड लिया जाय।
5. ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो दिनांक 31.03.2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हे बोनस की सम्पूर्ण धनराशि नकद दी जाय।
6. ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते के सदस्य है उन्हें बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के जी०पी०एफ० खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
7. ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते का सदस्य नही है उन्हें उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के रूप में दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
8. दिनांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनको बोनस देय हैं उनकी सूची अलग से प्रेषित की जाय।
उपरोक्त प्रेषित सूची का परीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिहस्ताक्षरित सूची दिनोंक-16.10.2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे दीपावली पर्व पर बोनस भुगतान आदेश होने के उपरान्त बोनस भुगतान की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित की जा सके