लखनऊ, । निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से दाखिला पाने वाले छात्रों को भी शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 में संशोधन कर दिया गया है। अब अनुसूचित जाति-जनजाति और सामान्य श्रेणी के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा के अलावा मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश पाने वाले भी शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रव़ृत्ति दी जाएगी। बशर्ते निजी संस्था की ओर से प्रवेश प्रक्रिया में कोई मनमानी न की गई हो और पारदर्शी प्रक्रिया से प्रवेश दिया गया हो। विज्ञापनों से आवेदन आमंत्रित किया गया हो, रैंक तैयार की गई हो और योग्यता सूची के आधार पर छात्र का चयन और उस चयन सूची का प्रकाशन किया गया हो। पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति से विधिवत अनुमोदित कराया गया हो। ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश पाने वाले छात्रों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। पारदर्शी प्रवेश नहीं दिया गया होगा तो शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा।

