16 March 2026

जनगणना-2027: जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, गृह मंत्रालय के निर्देश

 

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जनगणना-2027 को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

जारी निर्देशों के मुताबिक, जनगणना से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना से जुड़े कर्मी अपने पद पर बने रहें और पूरी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।


किन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

यह प्रतिबंध कई प्रशासनिक और फील्ड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • कलेक्टर
  • एसडीएम (SDM)
  • तहसीलदार
  • नगर निकायों के आयुक्त
  • शिक्षक (प्रगणक के रूप में नियुक्त)
  • पटवारी
  • ग्राम सचिव

आदेश का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्य में डेटा की सटीकता और प्रक्रिया की निरंतरता बेहद जरूरी होती है। इसलिए इस अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारियों को उसी स्थान पर बनाए रखना आवश्यक है।

विशेष परिस्थितियों में ही होगा ट्रांसफर

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अत्यंत असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ही स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है।

प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर भी रोक

इसके साथ ही सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिलों, तहसीलों, गांवों और वार्डों की प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव पर भी रोक लगा दी है। इससे जनगणना के दौरान क्षेत्रों की पहचान और आंकड़ों की सटीकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

यह निर्देश भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त (RGI) द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर लागू करने के लिए जारी किए गए हैं।