ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम एक मई से लागू
नई दिल्ली,। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को व्यवस्थित करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जुड़े सभी नियम एक मई 2026 से लागू होंगे।
आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सरकार ने साफ किया कि अधिकतर ऑनलाइन गेम्स अगर वह रियल मनी गेम्स नहीं हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। रियल मनी गेम्स को पहले ही कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा चुका है। सचिव ने कहा कि ई-स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। सरकार चाहती है कि प्रक्रिया को कम से कम नियामक हस्तक्षेप वाला रखा जाए। जो खेल पैसों वाले नहीं हैं, वह अनिवार्य पंजीकरण बिना संचालित हो सकेंगे। कुछ खास स्थितियों में गेम का वर्गीकरण किया जा सकता है। जब प्राधिकरण खुद पहल करे, जब मामला ई-स्पोर्ट्स गेम्स से जुड़ा हो या जब सरकार विशेष श्रेणी के गेम्स की समीक्षा की अधिसूचना जारी करे।

