नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फॉस्टैग के नियम सख्त कर दिए हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर फास्टैग न लगाने पर उसे बंद किया जा सकता है। प्राधिकरण ने कहा है कि विंडस्क्रीन पर सही जगह पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है।
एनएचएआई के अनुसार, कई वाहन चालक फास्टैग को शीशे पर चिपकाने के बजाय हाथ में पकड़कर या डैशबोर्ड पर रखकर टोल पार करते हैं। यह तरीका नियमों के खिलाफ है। फास्टैग को हमेशा गाड़ी के सामने वाले शीशे के अंदर की ओर चिपकाना जरूरी है, ताकि टोल पर लगे सेंसर उसे आसानी से पढ़ सकें। अगर फास्टैग सही जगह पर नहीं लगाया गया, तो उसे 'ढीला टैग' माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित फास्टैग को बंद किया जा सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि टोल प्लाजा पर वाहन चालक को दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है। एनएचएआई का कहना है कि यह कदम टोल व्यवस्था को बेहतर बनाने और गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।

