सरप्लस समायोजन केस अपडेट: कोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग की सूची से असंतुष्ट, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे सरप्लस शिक्षक समायोजन मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची पर असंतोष व्यक्त करते हुए अद्यतन सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के प्रमुख बिंदु
- बेसिक शिक्षा विभाग की प्रस्तुत सूची से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ।
- 13 जुलाई तक विभाग को संशोधित/अद्यतन सूची अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
- सूची पर 17 जुलाई तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी।
- आपत्तियां केवल अधिवक्ता (Advocate) के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी, IA (Intervention Application) के माध्यम से नहीं।
- मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।
आज की सुनवाई में क्या हुआ?
आज की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने किसी भी IA को स्वीकार नहीं किया। मुख्य अपीलकर्ता सौरभ सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बहस रखी।
बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एवं राधाकांत ओझा सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। इसलिए मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट सूचनाओं और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है।
नोट: यह जानकारी उपलब्ध अपडेट के आधार पर तैयार की गई है। न्यायालय का विस्तृत लिखित आदेश (Order Copy) अपलोड होने के बाद स्थिति और निर्देश पूरी तरह स्पष्ट होंगे।

