29 July 2026

अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे कांस्टेबल के 50% पद, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना


नई दिल्ली, एजेंसी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप ‘सी’ पद पर भर्ती नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50% पद पूर्व अग्निवीरों को आरक्षित होंगे।



गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार नए नियम 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेंगे। इसके अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में शेष 50% पदों तथा पहले चरण में रिक्त रहे पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा से भर्ती होगी।