लखनऊ, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना अब महंगा पड़ेगा। शासन ने प्रमाण पत्र जारी करने की फीस में ढाई गुना वृद्धि कर दी है। अब 21 दिन की अवधि बीतने के बाद जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने पर 20 रुपये के बजाय 50 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
प्रदेश सरकार के आदेश के बाद नगर निगम में नई शुल्क व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह बढ़ोतरी शासन की ओर से 19 जून को जारी शासनादेश के आधार पर की गई है। इसके संबंध में मुख्य चिकित्साधिकार, जो जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयक होते हैं, को निर्देश भेजे गए हैं। सीएमओ कार्यालय से यह आदेश नगर निगम समेत संबंधित विभागों को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। नगर निगम में नए शुल्क की रसीद कटनी भी शुरू हो गई है।
पिछले करीब दस वर्षों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले व्यवस्था में बदलाव करते हुए 21 दिन तक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क कर दी गई थी जबकि इसके बाद आवेदन करने वालों से 20 रुपये शुल्क लिया जाता था। अब इसी शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। एक माह के बाद प्रक्रिया शुरू करने पर 50 रुपए व एक वर्ष के बाद प्रक्रिया शुरू करने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क का प्रावधान किया गया है।
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शासन के निर्देशों के अनुरूप नई दरें प्रभावी कर दी गई हैं। ऐसे में अब निर्धारित अवधि के बाद आवेदन करने वाले लोगों को संशोधित शुल्क का भुगतान करना होगा।
गौरव कुमार, नगर आयुक्त

