29 July 2026

हाईकोर्ट में रिट के लिए फोटो वेरिफिकेशन कहीं से भी


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि रिट याचिका दाखिल करने के लिए वादकारी को फोटो वेरिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट आने की अनिवार्यता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि देश में कहीं भी नोटरी से सत्यापित कराया गया शपथ पत्र रिट दाखिल करने के समय स्वीकार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने फोटो एफिडेविट आइडेंटिफिकेशन व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।



न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट की स्टांप रिपोर्टिंग शाखा सभी विधि सम्मत शपथ पत्र स्वीकार करती है, चाहे वे फोटो एफिडेविट प्रक्रिया से हों या नोटरी द्वारा सत्यापित।