नई दिल्ली। 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सामान्य श्रेणी के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाए। चयनित अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी व अन्य ने पीठ से कहा कि हम चयनित शिक्षक पिछले 6 साल से नौकरी कर रहे हैं तथा हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए हमें इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाए। नौकरी कर रहे शिक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार भी हमें हटाने के पक्ष में है और अपने हलफनामे में भी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है।
ईडब्ल्यूएस का कोई मुद्दा नहीं: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही इस मुद्दे को खारिज कर चुकी है क्योंकि इस भर्ती के विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए ईडब्ल्यूएस को इस भर्ती में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने भी इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस अब कोई मुद्दा नहीं है।

