सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है, क्योंकि कानून आधारित किसी नीति में वंश सहित अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 18 जनवरी, 2018 के पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।
कहा कि मुकेश कुमार की अनुकंपा नियुक्ति पर केवल इसलिए विचार करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दूसरी पत्नी का बेटा है। रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने कहा, अधिकारियों को यह परखने का अधिकार होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।