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08 March 2022

68500 भर्ती में ओबीसी को पांच फीसदी छूट देने का आदेश:- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिया अहम फैसला, बेसिक शिक्षा के अफसरों को निर्देश


बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत छूट देने के आदेश हुए हैं। भर्ती के उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत छूट व आरक्षण के संबंध में अनियमितताएं साबित होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को भेजे तीन मार्च के अपने महत्वपूर्ण फैसले में भर्ती में अनियमितता और विसंगति दूर करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ताओं ने 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत छूट न देने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग के समान रखा गया। उनके लिए भी अनारक्षित वर्ग की तरह 150 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए 67 अंक (45 प्रतिशत) की शर्त रखी गई जबकि एससी-एसटी को 60 अंक (40 प्रतिशत) अंक पर पास किया गया।

अध्यापक भर्ती 2021 और 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 की तरह नियमों का अनुपालन करते हुए उत्तीर्णांक में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट अर्थात पूर्णांक 150 में से 60 अंक ( 40 प्रतिशत) पर उत्तीर्ण किया जाए।

इनका कहना है
5568500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को • उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट हमारे लिए बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुरोध है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए।
अमरेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता



आयोग ने अपनी संस्तुति में लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की पात्रता परीक्षा से संबंधित 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियों 69000 शिक्षक भर्ती 2019, एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1504 सहायक

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