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08 March 2022

अंतरजनपदीय तबादले मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हाईकोर्ट में तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश के बावजूद एक ही आधार पर शिक्षिका की अंतरजनपदीय तबादले की अर्जी रद करने और न्यायालय में हलफनामा नहीं दाखिल करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है।



 न्यायालय ने 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने शोभा देवी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का तर्क था कि याची सोनभद्र में नियुक्त हैं। उसने अपने गृह जनपद चित्रकूट के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग इस आधार पर किया था कि उसका बेटा शारीरिक अक्षमता का शिकार है। 


मगर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने 31 दिसंबर 21 को उसका प्रत्यावेदन रद्द कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से सहानुभूतिपूर्वक प्रत्यावेदन पर विचार करने का आदेश दिया। किंतु सचिव ने प्रत्यावेदन पुन: उसी आधार पर रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए सचिव को 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है।

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