अध्यापक के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं होता तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा। यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा।


यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए सहित शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके।